जीएसटी परिषद द्वारा नववर्ष का बड़ा तोहफा

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                                                                     टीवी, सिनेमा टिकट सस्ता

जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर को आम लोगों को राहत देते हुए टीवी स्क्रीन, सिनेमा के टिकट और पावर बैंक सहित विभिन्न प्रकार की 23 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कमी की घोषणा की। परिषद ने जीएसटी की 28 प्रतिशत की सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से सात को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है। इसके साथ ही 28 प्रतिशत के स्लैब में अब केवल 28 वस्तुएं बची हैं। कर दर में संशोधन का यह निर्णय आगामी नव-वर्ष के दिन से प्रभावी होगा। परिषद की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इन फैसलों की घोषणा की ।

श्री अरुण जेटली ने कहा कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी दरें कम करने से सालाना राजस्व में 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है।” उन्होंने कहा, “28 प्रतिशत की दर का धीरे-धीरे पटाक्षेप हो जाएगा…अगला लक्ष्य परिस्थिति अनुकूल होने के साथ सीमेंट पर जीएसटी में कमी करना है।” अब 28 प्रतिशत की कर दर वाहनों के कल-पुर्जों और सीमेंट के अलावा केवल विलासिता के सामान और अहितकर वस्तुओं पर ही रह गया।

वित्त मंत्री ने बताया कि सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकटों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की दर से और 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा। इसी तरह 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी स्क्रीन पर अब 28 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

प्रमुख वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी
क) 28% से 18%

32 इंच तक के आकार के टीवी और मॉनिटर

नए रबर चढ़े टायर या रबर के वायवीय टायर

लिथियम आयन बैटरियों के पावर बैंक। लिथियम आयन बैटरियां पहले ही 18 प्रतिशत में हैं। इससे लिथियम आयन बैटरी और पावर बैंक की दरों में समानता आएगी।

डिजिटल कैमरा और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर

वीडियो गेम कंसोल और एचएस कोड 9504 के दायरे में आने वाले अन्य गेम्स और खेल आवश्यकताएं

घिरनियां, ट्रांसमिशन शाफ्ट और क्रैंक, गियर बॉक्स वगैरह

ख) 28% से 5%

दिव्यांग व्यक्तियों के वाहन के पुर्जे और सामान

अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर में कमी

क) 18% से 12%

रफ तरीके से चौकोर किया या हटाया हुआ कॉर्क

प्राकृतिक कॉर्क की सामग्री

समुच्चयित कॉर्क

ख) 18% से 5%

संगमरमर का मलबा

ग) 12% से 5%

प्राकृतिक कॉर्क

सैर की छड़ी

फ्लाई एश से बनी ईंटें

घ) 12% से शून्य

संगीत पुस्तकें

ड.) 5% से शून्य

सब्जियां (कच्ची अथवा भाप या उबलते पानी में पकी), जमी हुई, ब्रांड वाली और यूनिट कंटेनर में रखी गईं

सब्जी जो अस्थायी रूप से संरक्षित की गई हों (जैसे सल्फर डाईऑक्साइड गैस में, नमक के पानी में, सल्फर के पानी में या दूसरे परिरक्षक सॉल्यूशन में), लेकिन तुरंत उपभोग के लिए उस अवस्था में अनुपयुक्त हो।

विविध

स्वर्ण आभूषणों के सामान के निर्यातकों को नामित एजेंसियों द्वारा सोने की आपूर्ति को जीएसटी से छूट।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या नौकरशाहों को मिले तोहफों की नीलामी से सरकार को मिली प्राप्तियों को जीएसटी से छूट, प्राप्तियां, जिनका उपयोग सार्वजनिक या परोपकारी कार्य के लिए किया जाता है।

निजी सड़क वाहनों के अस्थायी आयात पर सीमा शुल्क आचार के अंतर्गत अस्थायी उद्देश्य के लिए आयात किए वाहनों को आईजीएसटी/मुआवजा उप-कर से छूट।

जूते के लेन-देन मूल्य के आधार पर 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत की दर लागू की जाएगी।

मौजूदा 5 प्रतिशत/12 प्रतिशत वाले फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी) पर मूल्य अनुसार 12 प्रतिशत समान जीएसटी दर लागू।

सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र या अन्य अक्षय ऊर्जा संयंत्रों पर जीएसटी

अक्षय ऊर्जा उपकरणों और उनके उत्पादन के लिए हिस्सों पर (बायो गैस संयंत्र/सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, सौर ऊर्जा उत्पादक व्यवस्था वगैरह) जीएसटी की 5 प्रतिशत दर निर्धारित की गई है, जो इस दर के अध्याय 84, 85 या 94 के अंतर्गत आती हो। इन संयंत्रों में उपयोग होने वाली अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर उपयुक्त जीएसटी दर लागू होगी।

जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय

प्रत्येक कर शीर्ष के लिए एक एकल नकद बहीखाता होगा। जीएसटीएन और लेखा परीक्षकों के परामर्श से कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

केंद्र या राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत रिफंड राशि के संवितरण के लिए एकल प्राधिकरण की एक योजना पायलट आधार पर लागू की जाएगी। शीघ्र ही इसके लिए तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नया रिटर्न फाइलिंग सिस्टम 01.04.2019 से परीक्षण के आधार पर और 01.07.2019 से अनिवार्य आधार पर पेश किया जाएगा।

फार्म जीएसटीआर-9, फार्म जीएसटीआर-9ए और वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9सी में मिलान विवरण के लिए वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख 30.06.2019 तक आगे बढ़ायी जाएगी।