3.68 करोड़ लोगों ने ‘अटल पेंशन योजना’ में कराया नाम दर्ज

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टल पेंशन योजना (एपीवाई) में अभी तक 3.68 करोड़ लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पांच जनवरी को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस वित्त वर्ष में 65 लाख से अधिक लोगों ने इसमें नामांकन किया है, जो योजना के शुरू होने से इस अवधि में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है। नामांकन के अलावा पुरुष से महिला सदस्यता अनुपात 56:44 में सुधार हो रहा है और प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) लगभग 20,000 करोड़ रुपये है।

9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असंगठित क्षेत्रों में नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना एपीवाई की शुरुआत की थी।
दरअसल, समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने का यह अद्भुत काम सार्वजनिक और निजी बैंकों के अथक प्रयासों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, डाक विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा दिए गए समर्थन से संभव हो सका है।

गौरतलब है कि 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा एपीवाई की सदस्यता ली जा सकती है, जिसके पास बैंक खाता है। इसके तीन प्रमुख लाभ हैं। सबसे पहला इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान की जाती है। दूसरा यह है कि अभिदाता (बीमित व्यक्ति) की मृत्यु होने पर जीवन-साथी को जीवन भर के लिए पेंशन राशि की गारंटी दी जाती है और अंत में अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु की स्थिति में पूरी पेंशन राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाता है।