जीएसटी कार्यन्वयन के पहले दो माह में कर विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया में छूट

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जीएसटी के सुगम कार्यन्वयन के उद्देश्य और उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी के दौरान कर विवरण दाखिल करने संबंधी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियमों में छूट प्रदान की है। जीएसटी लागू होने के प्रथम दो माह में कर आने और जाने वाले सामान का विवरण एक आसान विवरण (प्रपत्र जीएसटीआर-3बी) में देना होगा। इसे अगले माह की 20 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। हालांकि नियमित जीएसटीआर-1 को जुलाई और अगस्त माह के लिए निम्नलिखित समय-सीमा अनुसार दाखिल करना होगा।

माह जीएसटीआर-3बी जीएसटीआर – 1 जीएसटीआर – 2
(जीएसटीआर -1से स्वतः लिया गया)
जुलाई, 2017 20 अगस्त 1 – 5 सितंबर 6 – 10 सितंबर
अगस्त, 2017 20 सितंबर 16 – 20 सितंबर 21 – 25 सितंबर

*जुलाई 2017 से बाहर जाने वाली आपूर्ति का विवरण जमा करने के लिए सुविधा 15 जुलाई 2017 से उपलब्ध होगी।

इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विलंब शुल्क या दंड नहीं लगाया जायेगा। इसका उद‌देश्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करना और प्रणाली में परिवर्तन के अनुरूप ढालने का समय प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार की सभी भागीदारों को एक मंच पर साथ लाने के साथ-साथ ऐतिहासिक बदलाव के लिए करदाताओं को तैयार करने की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है।