जीएसटी परिषद् ने नकली ज़री धागा समेत कई वस्तुओं पर टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की

| Published on:

असामान्य बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और विशेष
चिकित्सा उद्देश्यों के खाद्य पदार्थों पर आईजीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 11 जुलाई को संपन्न हुई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् की 50वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी टैक्स की दरों में बदलाव, व्यापार की सुविधा से जुड़े उपायों और जीएसटी-अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित सिफारिशें की गईं। जीएसटी परिषद् की प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं:

 बिना पके/बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, पर दर को घटाकर 5% करने और पिछली अवधि के दौरान बिना पके/बिना तले हुए स्नैक पेलेट्स पर जीएसटी के भुगतान को ‘जैसा है आधार’ पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
 नकली ज़री धागे या कारोबारी की भाषा में किसी भी नाम से जाने जाने वाले धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने और पिछली अवधि के दौरान इस मामले से संबंधित जीएसटी भुगतान को ‘जैसा है आधार’ पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
 एलडी स्लैग के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस उत्पाद पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है।
 मछली घुलनशील पेस्ट पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने और पिछली अवधि के दौरान मछली घुलनशील पेस्ट पर जीएसटी के भुगतान को ‘जैसा है आधार’ पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

स्टार्ट अप को प्रोत्साहन

 जीएसटी परिषद् में यह निर्णय लिया गया कि स्टार्ट अप को प्रोत्साहित करने के लिए इसरो, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं पर जीएसटी छूट का विस्तार निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली ऐसी सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है।
 कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग; तीनों पर 28% की एक समान दर से टैक्स लगाया जाएगा।
 व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने पर डिनुटुक्सिमैब (क्वार्जिबा) दवा पर आईजीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है।
 राष्ट्रीय नीति, 2021 के तहत सूचीबद्ध असामान्य बीमारियों के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाओं और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों (एफएसएमपी) के खाद्य पदार्थों पर आईजीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया है, जब इन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया जाता है, लेकिन यह मौजूदा शर्तों के अधीन होगी।