मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौते की मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 मार्च को मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दी।

इस समझौते से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी। हस्ताक्षर की तिथि से यह प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। गौरतलब है कि भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों/सहमति पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सहमति पत्र की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-

4इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों तथा मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा।

4इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान-प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धनशोधन (मनी लॉंडरिंग) के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रित वितरण संचालन के इस्तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल हैं।

4सहमति पत्र के तहत, इस सहमति पत्र के अनुसार प्राप्त सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है।