अटल पेंशन योजना में 6 करोड़ से अधिक हुए नामांकन

| Published on:

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ को पार कर गया तथा चालू वित्तीय वर्ष में 79 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने की यह उपलब्धि सभी बैंकों के अथक प्रयासों से संभव हो सकी है।

एपीवाई, भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय नागरिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने हाल ही में योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में एक पेज का सरल एपीवाई फ्लायर/हैंडआउट जारी करना शामिल है।

एपीवाई के तहत ग्राहक भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के अनुसार तीन गुना लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, यानी 60 वर्ष की आयु से आजीवन मासिक पेंशन 1,000 से रु. 5,000, जो उनके योगदान पर निर्भर करता है और एपीवाई में शामिल होने की आयु के आधार पर अलग-अलग होगा। ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके पति या पत्नी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि ग्राहक द्वारा नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।