वर्ष 2023-24 की मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर, उड़द और मसूर की हटाई गई खरीद की सीमा

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सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर के बुवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी

दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2023-24 की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत अरहर (तुअर), उड़द और मसूर पर लगी 40 प्रतिशत की खरीद सीमा को हटा दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा छह जून को जारी एक बयान के अनुसार सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से एमएसपी पर इन दालों की खरीद की जा सकती है।

सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुवाई के मौसम में अरहर, उड़द और मसूर के बुवाई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी।

केंद्र सरकार ने 2 जून, 2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करते हुए अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी थी, ताकि जमाखोरी और अनैतिक व्यापार गतिविधियों को रोका जा सके तथा इस तरह उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों (चक्की वालों) और आयातकों के लिए लागू की गई है।